CURATED BY – GAURAV SINGHAL | CITYCHIEFNEWS

सहारनपुर, अपर सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर के के दोषी दो सगे भाईयों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जनपद शामली के थाना कैराना क्षेत्र की नाहिद कॉलोनी निवासी अमिश और आदिल सगे भाई हैं। दोनों गिरोह बनाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। कोतवाली नकुड़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश कर जेल भेजा था। इसके पश्चात इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।