भिवानी, 2 अक्टूबर जिला मजिस्ट्रेट महावीर कौशिक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में सभी श्रेणी के वाहनों जिनमें तेज गति से चलने वाले दो पहिया वाहन भी शामिल है, के स्वतंत्र आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि तेज गति से चलने वाले दो पहिया वाहनों सहित विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए शर्तें भी निर्धारित की गई है । यद्यपि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर एक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संबंधित उम्मीदवार का चुनाव एजेंट अथवा वर्कर भी एक वाहन का प्रयोग कर सकता है । वाहनों के उपयोग के लिए आदेशों में निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार एक वाहन में ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी । अगर उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है तो इस स्थिति में भी आवंटित   वाहन का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकेगा। किसी भी नेता को किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी । वाहनों के लिए अपेक्षित परमिट संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे । संबंधित वाहन की विंड स्क्रीन पर परमिट को प्रदर्शित करना होगा । अगर परमिट किए गए किसी वाहन का उपयोग मतदाताओं को ले जाने के लिए किया जाता है तो इसे धारा 133 तथा 123(5)के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा । इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । किसी उम्मीदवार अथवा उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए निशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और ऐसा करने पर सख्त मनाही है। आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त प्रतिबंध यांत्रिक शक्ति या अन्य किसी शक्ति से चलने वाले सभी वाहनों पर रहेंगे। इनमें टैक्सी, निजी कार , ट्रक ट्रेलर सहित या रहित ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, स्कूटर, मोटरबाइक व मिनी बस आदि शामिल है । यह आदेश मतदान के आरंभ होने के समय से 24 घंटे पहले प्रभावित हो जाएंगे और मतदान समाप्त होने तक लागू रहेंगे । जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ-साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और भारतीय नागरिक संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा । आदेशों में कुछ वाहनों को छूट भी प्रदान की गई है । आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर राज्य मार्ग तथा राज्य उच्च मार्ग पर नियमित रूप से आवागमन करने वाले वाहनों को छूट रहेगी। चुनाव ड्यूटी के लिए प्रयोग होने वाले पुलिस व अन्य लोक सेवकों के वाहनों को भी छूट प्रदान की गई है । इसी प्रकार से आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे अस्पताल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली विभाग के वाहन,आपातकालीन ड्यूटी वैन, ड्यूटी पर तैनात पुलिस और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के वाहन भी छूट की श्रेणी में है । इसी प्रकार से सार्वजनिक परिवहन वाहन जैसे निश्चित टर्मिनलों के बीच तथा निश्चित मार्गों पर चलने वाली बसें, टैक्सी, तिपहिया वाहन, स्कूटर व  रिक्शा आदि जो हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल जाने के लिए तथा ऐसी यात्राओं के लिए जिन्हें टाला नहीं जा सकता, को भी छूट रहेगी। ऐसे वाहन जो बीमार, वृद्ध, शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं को ले जा रहे हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है, को भी छूट प्रदान की गई है । इसके अलावा प्राधिकृत मीडिया कर्मियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्हे भारत सरकार, भारत के चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा या निदेशक जनसंपर्क हरियाणा या पत्र सूचना ब्यूरो द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, को भी छूट प्रदान की गई है। आपातकालीन स्थिति में कोई अन्य वाहन जिसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए परमिट जारी किया गया है, को भी छूट रहेगी। इसी प्रकार से मालिक द्वारा स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला वाहन जो मतदान केंद्र तक जाएगा, को भी छूट रहेगी । लेकिन ऐसे वाहन मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा प्राइवेट वाहन जो मालिक द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उसका संबंध चुनाव से नहीं है ,तो भी छूट रहेगी । यह आदेश 4 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से प्रभावित हो जाएंगे और मतदान के दिन 5 अक्टूबर को सांय 7 बजे तक समूचे भिवानी जिला में लागू रहेंगे।