CURATED BY – GAURAV SINGHAL | CITYCHIEFNEWS

सहारनपुर, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 आलोक शर्मा ने हत्या के मामले में दोषी पाएं गए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि 10 मई 2010 को डेरा कुराली थाना नागल निवासी कुलवंत सिंह, गुरमुख सिंह, सुखदेव सिंह, हीरा सिंह अपने खेत में काम करने गए थे। वहां पर पहले से ही यादवेंद्र अपने लड़के बलविंदर और मलविंदर के साथ मौजूद था। इन्होंने खेत की मेढ़ काटी तो कुलवंत ने विरोध किया था। जिस पर यादवेंद्र व उसके लड़कों ने कुलवंत पर गोली चला दी। साथ उस पर लाठी-डंडों से भी प्रहार किया था। इसमें कुलवंत गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक की लड़की दर्शन कौर ने थाना नागल में दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने यादवेंद्र और उसके लड़कों बलविंदर और मलविंदर के खिलाफ विवेचना की थी और आरोप पत्र पेश किया था। सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए बलविंदर और मलविंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।