वाराणसी l बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर नगर निगम और व्यापारी भाइयों के बीच चल रहा विवाद अब एक नया कानूनी मोड़ ले चुका है  शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जर्जर बताकर लगातार कार्रवाई की चर्चाओं के बीच व्यापारियों ने अपने कानूनी अधिकारों की लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध केस स्टेटस के अनुसार कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल संख्या 7918/2026 दर्ज की गई है इस मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद ज़ोहाद हैं जबकि प्रतिवादी के रूप में हिमांशु नागपाल का नाम दर्ज है  जिन्हें वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त के रूप में जाना जाता है न्यायालय के रिकॉर्ड के मुताबिक मामले का पंजीकरण 30 अक्टूबर 2026 को हुआ है  वहीं अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को कोर्ट संख्या 7 में क्रम संख्या 9 पर निर्धारित की गई है इस याचिका का संबंध न्यायालय के आदेश के अनुपालन न होने के आरोप से है  ऐसे में अब नगर निगम की कार्रवाई और व्यापारियों की ओर से उठाए गए कानूनी सवालों पर न्यायालय की आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है व्यापारी भाइयों ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनके हितों की रक्षा होगी अब बड़ा सवाल यह है कि बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मामले में आगे न्यायालय का क्या रुख रहता है क्या व्यापारियों को राहत मिलेगी और नगर निगम की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी फिलहाल सभी की निगाहें 4 नवंबर को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं वाराणसी की इस बड़ी खबर में आगे क्या नया मोड़ आता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा।