CURATED BY – MOHD. MUNEER | CITYCHIEFNEWS

शहडोल, मामले में फरियादिया अपने पिता, भाई एवं मां के साथ थाना में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बुआ की लडकी के ससुराल गांव का लडके अजय बैगा से उसकी पहचान शादी के दौरान हुई थी। दोनों फोन से एक दूसरे से बात करने लगे थे। कुछ समय पहले मुझे पता चला कि अजय शराब पीता है जिस कारण से मैं उससे बात करना बंद कर दी थी। दिनांक 15/02/2022 को दोपहर करीब 2 बजे मेरे घर से सभी लोग खाना खाकर चने के खेत की रखवाली करने चले गए थे। मैं अकेली थी तभी आरोपी अजय बैगा मेरे घर आया और बोला कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। तब मैं बोली कि तुम शराब पीते हो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेरे विरोध करने पर आरोपी अजय बैगा जबरदस्ती मेरा हाथ पकड कर मुंह दबाते हुए घर के अंदर बिछी खटिया में पटक दिया और जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया। घर की इज्जत बचाने के लिए मैं उस दिन इस बात को किसी से नहीं बताई। दिनांक 30/03/2022 रात करीब 9 बजे खाना खाकर मेरे माता पिता अपने कमरे में सोने चले गए मैं भी अपने कमरे में सोने जा रही थी तभी आरोपी मेरे कमरे में घुस आया और मेरा हाथ पकड कर खींचने लगा और मेरे साथ गलत काम करने के लिए बोलने लगा। मैं हल्ला गोहार की तो भाई और मेरे माता पिता आ गए। जब आरोपी अजय वहां से भाग गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण की कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । साक्ष्य पूर्ण होन के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया। जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान संदीप कुमार सोनी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला शहडोल ने थाना सोहागपुर के अपराध क्रं. 156/22, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 126/22, धारा 451, 376, 354, भादवि 3/4 , 7/8 पाक्सो एक्ट, में आरोपी अजय उर्फ बेटू पिता भैयालाल बैगा उम्र 20 वर्ष निवासी चंदनिया थाना पाली जिला उमरिया म0प्र0 को भादवि धारा 3 सहपठित धारा 4 उपधारा में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड 451 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 354 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्रीमति सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के विशेष अनुरोध पर माननीय न्यायालय ने राज्य प्रतिकर योजना के तहत पीडिता को प्रतिकर दिए जाने हेतु आदेशित किया। उक्त घटना की जानकारी संभागीय मीडिया प्रभारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा सिटी चीफ रिपोर्टर को दी गई।