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शाजापुर, मिशन शक्ति अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन के 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के 11वे सप्ताह में जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम चौहान के मार्गदर्शन में सीएम राईज स्कूल पोलायकलां में छात्र-छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बालक एवं बालिकाओं को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया गया कि बालिकाओं की 18 वर्ष एवं बालकों की 21 वर्ष उम्र से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। यदि कोई वयस्क व्यक्ति बालक-बालिका के साथ असुरक्षित स्पर्श करता है, अथवा कोई शारीरिक दुव्र्यवहार करता है या गलत फोटो, वीडियो लीक करने की धमकी देता है तो इस प्रकार के अपराधों के लिए उस व्यक्ति पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर वन स्टॉप प्रशासक द्वारा बच्चों को समझाईश दी गई कि इंटरनेट का उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करें तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही वन स्टॉप सेंटर द्वारा हिंसा पीडि़त किसी भी महिला या बालिका के प्रति हो रही हिंसा पर दी जाने वाली आश्रय, परामर्श, चिकित्सा, पुलिस तथा विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई एवं बताया गया कि हेल्पलाईन नंबर 181, 1098, 1930 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा, स्टॉफ छतरसिंह वर्मा, कमल मंडल ओडि़़आ, दिनेश कलमोदिया, अर्चना शर्मा, बसंत बामनिया, संतोष कुलखंडिया, सुनील व्यास, विनोद मंडलोई, अरुण वर्मा, कौशल्या वर्मा, नेहा राठौर, जीवन वर्मा, परियोजना सुपरवाइजर शमरोज खान, श्रीमती माया मिरोट उपस्थित थीं।