CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार, नायब तहसीलदार से कहा है, मौसम खरीफ 2024 में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत कार्यवाही पूर्ण करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है। इसमें स्थानीय युवा के पंजीयन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किये गये है।
एग्रीस्टैक परियोजना के तहत जिला एवं तहसील स्तरीय समिति का गठन किया है जो डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करेगी।

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष कलेक्टर होंगे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख ब्रजेश कुमार सिंह, उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह राजपूत, उप संचालक उद्यानिकी यश कुमार सिंह, जिला खाद्य अधिकारी राजेश पटेल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी योगेन्द्र सिंह ठाकुर एवं जिला ई-गवर्नेंस प्रबन्धक महेश अग्रवाल को समिति का सदस्य एवं भू-अभिलेख अधीक्षक डॉ सरेखा यादव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार तहसील स्तरीय समिति में अनुभाग वार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष, तहसीलवार तहसीलदार को सदस्य सचिव और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी एवं सहायक ई-गवर्नेंस प्रबन्धक को सदस्य नियुक्त किया गया है।

स्थानीय युवा (सर्वेयर) पंजीयन एवं प्रशिक्षण डिजिटल क्राप सर्वेक्षण कार्य हेतु स्थानीय युवा (आयु 18 से 40 वर्ष) जो आठवी कक्षा उत्तीर्ण है और जिनके पास मोबाइल फोन (Android वर्जन 6+ में इंटरनेट सुविधा सहित) उपलब्ध हो, मध्यप्रदेश भू-लेख पोर्टल पर पंजीयन कर सकेगें।
पंजीकृत युवाओं में से डिजिटल क्राप सर्वेक्षण हेतु स्थानीय युवा का चयन व ग्राम का आवंटन एग्रीस्टेक परियोजना के तहत डिजिटल क्राप सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा हेतु गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के अनुमोदन उपरांत भू-लेख पोर्टल पर तहसीलदार के लॉगिन के माध्यम से चयनित युवा को ग्राम का आवंटन किया जायेगा। चयन में ग्राम के युवा को प्राथमिकता दी जायेगी। ग्राम में उपयुक्त युवा न होने पर ग्राम पंचायत में निवासरत युवा को प्राथमिकता दी जायेगी। ग्राम पंचायत में उपयुक्त युवा उपलब्ध न होने पर निकटतम ग्राम पंचायत में से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीय युवाओं के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी। चयनित स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य मास्टर ट्रेनर/राजस्व निरीक्षक/ पटवारी द्वारा किया जायेगा।"