CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेन्दूखेड़ा के प्राचार्य ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत प्राथमिक शिक्षक सुशीला ठाकुर, प्राथमिक शिक्षक नरेन्द्र सिंह लोधी, प्राथमिक शिक्षक पुष्पा राय एवं माध्यमिक शिक्षक सतेन्द्र कुमार जैन का 20 सितम्बर 2024 एक दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किये है।

इस संबंध में संकुल प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तेन्दूखेड़ा द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला सलैया माल तेन्दूखेड़ा के प्राथमिक शिक्षक सुशीला ठाकुर, प्राथमिक शिक्षक नरेन्द्र सिंह लोधी, प्राथमिक शिक्षक पुष्पा राय एवं माध्यमिक शिक्षक सतेन्द्र कुमार जैन के लिये सार्थक मोबाइल एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराये जाने के कारण मौखिक रूप से निर्देशित करने के उपरान्त भी सार्थक मोबाइल एप पर 20 सितम्बर को विद्यालयीन समय व स्थल से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई।

सार्थक मोबाइल एप पर प्राथमिक शिक्षक सुशीला ठाकुर, प्राथमिक शिक्षक नरेन्द्र सिंह लोधी, प्राथमिक शिक्षक पुष्पा राय 10 ‍सितम्बर से 20 सितम्बर 2024 तक सार्थक मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। एवं माध्यमिक शिक्षक सतेन्द्र कुमार जैन विद्यालय में अनुपस्थित रहे एवं 20 सितम्बर को प्रात: 11:20 बजे तक शाला में अनुपस्थित पाये गये। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के विपरीत होकर वरिष्ठ कार्यालय के आदेश / निर्देशों की अवहेलना करना, शाला से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुये, कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का स्पष्ट द्योतक है।

ज्ञातव्य है नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शिक्षा की गुणवत्ता छात्र हित एवं पारदर्शिता की दृष्टि से 01 जून 2024 से शिक्षको को सार्थक एप मोबाईल पर उपस्थिति दर्ज कराने एवं सतत मानीर्टिरिंग करने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे।