बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य संबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कारोबारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

अलग-अलग पैक कर बेचने पर भी रोक

प्रतिबंध सिर्फ तैयार गुटखा और पान मसाला तक सीमित नहीं है। ऐसे उत्पाद भी इसके दायरे में होंगे, जिनमें अंतिम उपयोग के लिए तंबाकू या निकोटिन मौजूद है। यदि तंबाकू और निकोटिन को अलग-अलग पैक कर इस तरह बेचा जाता है कि उपभोक्ता उन्हें मिलाकर इस्तेमाल कर सके, तो उस पर भी प्रतिबंध लागू होगा।

दुकानों और गोदामों की जांच

आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। टीमें दुकानों, गोदामों और अन्य ठिकानों पर निरीक्षण कर प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता की जांच कर रही हैं। उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लोगों से सूचना देने की अपील

विभाग ने लोगों से प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री, निर्माण या वितरण की सूचना अधिकारियों को देने की अपील की है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और नशामुक्त कर्नाटक की दिशा में आगे बढ़ना है।