नाम निदेशन फार्म आज प्रात: 11 बजे से लेकर अपरान्ह 03 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष क्रमांक 43 में होंगे नामांकन पत्र जमा
दमोह, लोकसभा निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद दमोह लोकसभा क्षेत्र-07 के लिये नामांकन प्रारंभ होने की तिथि 28 मार्च प्रात: 11 बजे से लेकर अपरान्ह 03 बजे तक नामांकन स्वीकार किये जायेंगे। नामांकन पत्रों को भरने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल है, 05 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्कूटनी होगी और 08 अप्रैल तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे। इस प्रकार नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया है, वह 28 मार्च से 08 अप्रैल तक संपन्न होगी। इसके बाद 26 अप्रैल को मतदान, 04 जून को गिनती और 06 जून को चुनाव संपन्न हो जाएगा। कलेक्टर कार्यालय में रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष क्रमांक 43 में नामांकन पत्र जमा करने की पूरी व्यवस्था की है। इस आशय की बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने आज मीडियाजनों से चर्चा करते हुये कही। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडियाजन मौजूद थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था की गई है, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, इसके अंतर्गत अभ्यर्थी के साथ 04 लोग इस प्रकार कुल 05 लोग नामांकन फॉर्म जमा करने के लिये आने की अनुमति होगी। रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक 03 वाहन आ सकेंगे, 100 मीटर की दूरी में किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर कार्यालय के सामने बेरिकेटिंग के सारे प्रबंधन किये गये है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है, कि आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो।
लोकसभा निर्वाचन 2024 अभ्यर्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा नाम निर्देशन प्रारूप 2क के साथ शपथ पत्र प्रारूप 26 होना आवश्यक है, न्यूनतम आयु संवीक्षा की तिथि को 25 वर्ष पूर्ण होना चाहिये, निर्वाचन में भाग लेने के लिये अभ्यर्थी को शुल्क 25000 (अंकन पच्चीस हजार रूपये), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 12500 (अंकन बारह हजार पांच सी रूपये) निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के प्रस्तावक संख्या-1, अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावको की संख्या-10, यदि अभ्यर्थी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर का है, तो मतदाता सूची की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अपराधिक प्रकरण संबंधित जानकारी फार्मेट-सी-1 एवं सी-2 में देनी होगी, अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता, व्यय निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भरने की सुविधा प्रदान की गई हैं, अभ्यर्थी आवेदन फार्म के साथ नवीनतम फोटो ग्राफ्स सफेद बैक ग्राउंड पर 2X2.5 से.मी. में जमा करेगा। आवेदन फार्म कलेक्टर न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर में निर्धारित तिथियों में तीन बजे तक जमा किये जाएंगे, निर्वाचन व्यय हेतु अभ्यर्थी का पृथक से बैंक खाता होना आवश्यक हैं।
मतदान केन्द्रों का भ्रमण
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा दमोह जिले के मतदान केन्द्रों के भ्रमण के दौरान पूरे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का जायजा लिया है। भ्रमण के दौरान प्रमुख उद्देश्य यह था कि जितने मतदान केंद्र है वहां पर ए.एम.एफ. (एश्योर्ड मिनिमम फैसेलिटीज) जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं, वह उपलब्ध है कि नहीं, वे सबसे पहले देखनी थी और इसी सिलसिले में तेंदूखेड़ा में रमपुरा जैसे क्षेत्र तक जाकर जायजा लिया है जो 102 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। उन्होंने कहा वहां जाकर अनुभव किया है कि हमारी टीम कैसे निर्वाचन कराने आती है और वह कितनी चुनौतियों का सामना करती है, वहां मैंने प्रत्यक्ष चीजों को देखा।
उन्होंने कहा मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थायें संतोषजनक थी लेकिन जहां ऐसा लगा कि कहीं पर व्यवस्थाओं में कोई कमी है, पानी की व्यवस्था में कोई कमी है या फिर रेम्प थोड़े से उखड़े हुए हैं, वहां पर आवश्यक निर्देश दिए हैं कि रैम्प बनाये जाएं। जिन केन्द्रों में दो दरवाजे प्रॉपर नहीं थे, वहां पर दूसरा दरवाजा तत्काल व्यवस्थित रूप से बनवाये गये है। उन्होंने कहा मतदान के दौरान जो न्यूनतम सुविधाएं है वे सुविधाएं मतदान केन्द्रों पर होना चाहिये इस बार बहुत गर्मी है, जिसे देखते हुए टेंट की व्यवस्था मतदान केन्द्रों पर, जहां पर किसी प्रकार की छाया नहीं है, वहां टेंट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं पर हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे है और ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे।