नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 को
प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 न्यायिक खण्डपीठ गठित
CURATED BY – BHAGWAN DAS BERAGI | CITYCHIEFNEWS
शाजापुर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितंबर 2024 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर ललित किशोर के मार्गदर्शन में शाजापुर, तहसील न्यायालय शुजालपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलों के साथ ही जलकर, संम्पत्तिकर, बैंक ऋण, विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया जाएगा। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण शाजापुर सिराज अली ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिला मुख्यालय में 08 एवं तहसील न्यायालय शुजालपुर में 07 न्यायिक अधिकारियों की कुल मिलाकर कुल 15 खण्डपीठ गठित कर सभी खंडपीठों के लिए पीठासीन अधिकारियों को भी नामित किया है। उक्त खण्डपीठ में एक-एक अधिवक्ता को सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। आयोजन की तिथि पर इन्हीं खण्डपीठ के पटल पर विभिन्न मामलों को रखा जाएगा एवं आपसी सुलह समझौतों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायाधीश सिराज अली ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के के लिए जिले के सभी अधिवक्ता संघों और उनके अधिवक्ता सदस्यों से प्रकरणों के निराकरण में सहयोग की अपेक्षा की है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता फोरम से संबंधित विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए जिले में पृथक से विशेष खंडपीठ क्रमांक 15 गठित की गई है। अधिवक्ता एवं पक्षकार उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो यथाशीघ्र उपभोक्ता फोरम में संपर्क कर अपने प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखवा सकते हैं और लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं।