नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को
22 खंडपीठें करेगी प्रकरणों का निराकरण
CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS
दमोह, म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेश भट्ट के मार्गदर्शन में 14 सितम्बर 2024 दिन शनिवार को जिला दमोह, तहसील हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जायेगा। साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल. की बकाया वसूली एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा।
जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेश भट्ट ने बताया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु 01 न्यायाधीश/पीठासीन अधिकारी एवं 01 सुलहकर्ता सदस्यों को नियुक्त किया जाकर कुल 22 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जो पक्षकारों को सुलह, समझाइश से प्रकरण का निराकरण कराये जाने का प्रयास करेगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने समस्त पक्षकारों से आग्रह करते हुये कहा है कि वे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराये तथा विद्युत विभाग, बैंक, बीएसएनएल द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें।
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