बदमाश गिरोह बनाकर लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था नईम
अदालत ने गैंगस्टर नईम को सुनाई आठ साल की सजा
CURATED BY – GAURAV SINGHAL | CITYCHIEFNEWS
सहारनपुर, एडीजे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट त्रिभुवननाथ ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाए गए नईम पुत्र मतलूब निवासी गांव आलपुर थाना गंगोह को आठ साल की जेल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मेघराज चौहान और मानसिंह ने बताया कि जुलाई 2014 को नईम और उसके साथियों के खिलाफ थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि ये बदमाश गिरोह बनाकर लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं। न्यायाधीश त्रिभुवननाथ ने नईम को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी माना और आठ साल की सजा सुनाई और दस हजार का आर्थिक दंड लगाया।
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