पांच साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद
बेटमा में पति ने विवाद के बाद गुस्से में दबा दिया था गला
CURATED BY – PRADEEP CHOUDHRY | CITYCHIEFNEWS
इंदौर, पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर पाया कि गुस्से में पति ने गला दबाकर हत्या की थी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 27 जून 2024 को न्यायालय हिदायत उल्ला खान अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा के सत्र प्रकरण में फैसला सुनाया।
आरोपी रवि मोहनिया निवासी बेटमा को धारा 302 के मामले में उम्र कैद की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई देपालपुर जिला इंदौर द्वारा की गई।
दरअसल, 8 फरवरी 2019 को फरियादी दिनेश डांगी ने थाना आकर सूचना दी कि वह अपनी बहन अन्नु के घर गया तो जैसे ही घर में घुसा कि उसकी बहन अन्नु बेहोश पड़ी थी। उसका जीजा आरोपी रवि मृतिका के पास में खड़ा था। उसने उसके जीजा आरोपी रवि से पूछा कि अन्नु को क्या हुआ है तो उसका जीजा (आरोपी) बोला कि वह भी अभी घर पर आया है, उसे नहीं मालूम।
फरियादी दिनेश ने अन्नु को हिलाकर चेक किया तो अन्नु के गले पर एक निशान था। उसने राकेश, जितेंद्र, भागीरथ व भारत को बुलाया और बहन अन्नु को बेहोश हालत में सरकारी अस्पताल बेटमा लेकर गए। जहां डॉक्टर चौधरी ने उसकी बहन को मृत घोषित कर दिया।
फरियादी के द्वारा उसकी बहन अन्नू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने की रिपोर्ट लिखाई जाने पर थाना बेटमा के मर्ग क्रमांक 07/19 धारा 174 कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका का शव पंचनामा कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा बनाया गया। शव पंचनामा के समय शव को देखते हुए मृतिका के गले में सूजन होकर गला दबाने जैसे चोट के निशान होना पाया गया था।
शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु गला दबाने के कारण दम घुटने से होना बताया। मर्ग जांच के दौरान साक्षी पवन, राकेश, दिनेश, भारत के कथन लेख किये गये। उक्त साक्षीगण के कथनों एवं मर्ग जांच में पाई गई परिस्थितियों के आधार पर पाया कि दिनांक 8 फरवरी 2019 को मृतिका अन्नु से उसके पति आरोपी रवि ने झगड़ा करते हुए गुस्से में आकर गला दबाकर हत्या की है।
केस में जांच के दौरान घटनास्थल से एक स्टील की कैंची और एक दुपट्टा आदि सामान जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। जिस पर से दंड को दंडित किया गया।