वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को
सुलह के आधार पर होगा प्रकरणों का निराकरण
CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS
दमोह, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा दिये गये आदेशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में 14 दिसम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबिल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं सुलह के आधार पर किया जायेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया ने बताया नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक, विद्युत, बी.एस.एन.एल. व जलकर से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा। जिसमे विभागों द्वारा प्रकरण का निराकरण किये जाने पर आकर्षक छूट भी प्रदान की जायेगी। उन्होंने सभी पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण सुलह व समझौते के आधार पर किये जाने आग्रह किया है।