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धार, एडीएम एवं निर्णायक अधिकारी श्री केएल मीणा द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ कर रहे दो खाद्य कारोबारकर्ताओं पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुनवाई उपरान्त निर्णय पारित करते हुए कुल 7 लाख 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पहले प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा 28 जुलाई 2021 को  ग्राम धुलेट तहसील सरदारपुर  स्थित चेतना इन्टरप्राईसेज का निरीक्षण करने के उपरांत विक्रय हेतु भण्डारित 1100 लेटर सोयाबीन तेल एवं 360 लीटर रिफाईण्ड पाम तेल में से प्रत्येक एक-एक नमूने लेकर जॉच हेतु भेजे गये थे।  जॉच में दोनों नमूने विक्रय हेतु प्रतिबंधित एवं अमानक स्तर के घोषित किये गए । विक्रेता के पास व्यापार करने हेतु खाद्य पंजीयन भी नही पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा एक लाख 86 हजार 875 रूपये मूल्य का तेल जप्त कर प्रकरण एडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उमेश रूपाजी हामड़ को आरोपी बनाया गया। आरोपी के द्वारा आरोप स्वीकार करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री मीणा द्वारा अमानक खाद्य तेल विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए 5 लाख एवं प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ विक्रय का आरोप होने पर 2 लाख रुपये अर्थदंड की शास्ति अधिरोपित की गई।  दूसरे प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आरजी मरूटा द्वारा 24 फरवरी 2020 को सिंघाना रोड कुक्षी स्थित कनकीश्री बेकरी से बबी टाइगर प्रिमियम खारी एवं मैदा का नमूना लिया  गया था। बेबी टाइगर प्रिमियम खारी का नमूना जांच में मिध्याछाप पाये जाने के कारण प्रभारी विक्रेता मोहन पिता कान्हा बर्फा एवं प्रोप्रायटर महेश पिता हिराचन्द्र के विरुद्ध न्यायनिर्णायक अधिकारी  के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान आरोपीयो के द्वारा आरोप स्वीकार करने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री के. एल. मीणा ने दोनो आरोपी पर 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड की शास्ती अधिरोपित की गई।

इसी प्रकार गत दिनों में लिये गये नमूनों में से माया श्री डेयरी एंड एव्हरफेश  164 राजेन्द्र नगर धार से लिये गये नमूने मिश्रित दूध एवं दही अवमानक पाये गय है, मेसर्स दुध उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित सादलपुर  से लिया गया मिश्रित दुध का नमूना अवमानक पाया गया है। मैसर्स जय श्री कृष्णा ग्राम लाबरिया तहसील सरदारपुर से लिया गया नमूना अवमानक पाया गया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स नारायण डयरी धरमपुरी से नारायण डेयरी से पाश्चुरीकृत फूल कम किल्क के 500 एम. एल. पैक का नमूना लिया गया था। जिस पर बेंच नम्बर अंकित नहीं होने के कारण मिथ्या छाप पाया गया है। लक्की ऐजेंसी कुक्षी से लिया गया नमूना मयूर स्पेशल पिनट चिक्की के लेवल पर शुद्ध वजन एवं एमआरपी नहीं होने के कारण मिथ्या छाप पाया गया  तथा सुपर टावर गुलकन्द रोज जैम के लेबल पर एस्पाइरी डेट नहीं होने के कारण मिध्याछाप पाया गया है। अवमानक SRMI Mather choice desi ghee pack विक्रय करने के आरोप में मेसर्स राकेश किराना हटवाड़ा के प्रोप्रायटर राकेश राठौड़ एवं निर्माता श्री राम मिल्क फुड डेयरी इण्डस्ट्रीज इन्दौर के नॉमिनी ओमप्रकाश गोरा के विरुद्ध प्रकरण 6 जुलाई 2023 को न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। यह जानकारी अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री सचिन लोगरिया द्वारा दी गई।