CURATED BY – GAURAV SINGHAL | CITYCHIEFNEWS

सहारनपुर, एडीजे कक्ष संख्या-नौ ने छह साल पुराने बच्चा चोरी के एक मामले में दोषी पाए गए उम्मेद पुत्र सकूर को दोषी मानते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई और तीन हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।
सरकारी वकील के मुताबिक 27 जुलाई 2018 को उम्मेद पुत्र सकूर निवासी गांव सरूरपुर कलां, बागपत, मोहित पुत्र वीरपाल गुर्जर निवासी गांव नंगली थाना दौराला,  रियासत पुत्र युसूफ निवासी गांव खानपुर गंगोह, सुशील पुत्र महेंद्र, किरणदास पुत्र शान सिंह, सुनिता पत्नी सुरेंद्र निवासी बाजार मोड़ गंज सहारनपुर, रघुवीर पुत्र बारूमल, जोनी पुत्र राजेश को बच्चा चोरी करने की योजना बनाते हुए देहात पुलिस ने पकड़ा था। कोर्ट ने इनमें से उम्मीद पुत्र सकूर को दोषी पाया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।