CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, शासन  द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दमोह जिले के खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी प्रदान कर प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस. ए.आई.) की फोस्टेक ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत कचौरा शॉपिंग सेंटर स्थित अंबेडकर भवन, दमोह में अभिहित अधिकारी (डी.ओ.) खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल के मार्गदर्शन में  खाद्य सुरक्षा अधिकारी दमोह माधवी बुधौलिया के सहयोग से फोस्टेक अधिकृत ट्रेनर विवेक पाठक, अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति के एम.पी. स्टेट हेड अंकित तोवानी एवं जिला प्रभारी अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति राजेश विश्वकर्मा द्वारा दमोह जिले के खाद्य व्यापारियों का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में दमोह जिले के लगभग 200 खाद्य व्यापारियों ने प्रतिभागी बनकर खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों के बारे में अनिवार्य आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एफ.एस.एस.ए.आई. भारत सरकार द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर के रूप में प्रत्येक दो वर्ष में एक बार ऑफलाइन फोस्टेक ट्रेनिंग प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त फोस्टेक ट्रेनिंग अरोमा शिक्षा एवं सेवा समिति द्वारा दमोह जिले के खाद्य व्यापारियों को प्रदान किया गया है। खाद्य व्यापारियों ने प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा कानून, नियमों एवं प्रावधानों से संबंधित जिज्ञासाओं को फोस्टैक ट्रेनर के समक्ष रखा जिनका मौके पर समाधान किया गया।

फोस्टेक ट्रेनर विवेक पाठक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित दमोह जिले के सभी खाद्य व्यापारियों को फसलों में अनियंत्रित रूप से उपयोग किए जा रहे कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत रहने के लिये कहा एवं थोड़े सा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के कार्य से दूर रहने की समझाइश दी।