CURATED BY –DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप दमोह जिले की विधानसभा क्षेत्र 54-पथरिया, 55-दमोह, 56-जबेरा एवं 57-हटा में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवम्बर 2023 को मतदान संपन्न होगा। जिनकी मतगणना 03 दिसम्बर 2023 को संपन्न की जायेगी। निर्वाचन अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार, रैली सभा आदि के आयोजन में धार्मिक संस्थाओं का दुरूपयोग होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए तथा कानून एवं शांति व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये साम्प्रदायिक सद्भावना, लोक व्यवस्था बनाये रखने व कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल ने धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की विधानसभा क्षेत्र यथा 54-पथरिया, 55-दमोह, 56-जबेरा एवं 57-हटा की राजस्व सीमा क्षेत्र में धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी राजनैतिक विचार अथवा राजनैतिक गतिविधि अथवा किसी राजनैतिक दल को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि को भी बढ़ावा देने एवं प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं अथवा धार्मिक संस्थाओं के निधियों का उपयोग पूर्वत: प्रतिबंधित कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कंडिकाओं के उल्लंघन से संबंधित अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक की अवधि के लिये कारावास और 10 हजार रूपये तक जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। निर्वाचन अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल किसी आंदोलन, सभाएं, प्रदर्शन, जुलूस, निधि संग्रहण या संवितरण कार्य किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं करेगा, लागू किया है।

आदेश के उल्लंघन होने पर विधि के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं जारी किये जाने की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली निर्वाचन क्षेत्रों एवं राजस्व सीमाओं के अतंर्गत लागू होगा।