CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 05 अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक मोहसिन पिता कल्लू कसाई निवासी कसाई मंडी दमोह, अनावेदक चांदबाबू कुरैशी पिता सलीम कुरैशी निवासी बजरिया वार्ड नं.-07 दमोह, अनावेदक पेमा पिता भामा बंजारा निवासी ग्राम हरदुआटोला थाना रजपुरा,अनावेदक आजाद ऊर्फ पशु पिता गुफरान ऊर्फ गुड्डा ऊर्फ उस्मान कुरैशी निवासी कसाई मंडी दमोह तथा अनावेदक अफरोज पिता इस्माईल कुरैशी निवासी कसाई मंडी दमोह को दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं से आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि के लिये निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है तथा आदेशित किया है कि अनावेदक आदेश की प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जायें एवं अपने आचरण में सुधार करें।

जिला बदर की अवधि में अनावेदकगण को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी, परंतु इसके पूर्व अनावेदकगण संबंधित  थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।