CURATED BY – SHRINIVAS MISHRA | CITYCHIEFNEWS

मैहर, उचेहरा और परसमनिया पहाड़ के पटवारी हल्कों को नवनिर्मित मैहर जिला में शामिल नहीं किये जाने पर राज्य शासन के विरूद्ध प्रस्तुत जनहित याचिका को सुनवाई लिए मंजूर करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने शासन जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है , जबलपुर हाईकोर्ट ने इस आशय के आदेश उचेहरा के व्यापारी और समाजसेवी पवन ताम्रकार , मुबारक अली , और अधिवक्ता कमल सिंह मरकाम प्रस्तुत याचिका की सुनवाई के बाद दिया है । याचिकाकर्ता ने बताया कि 5 सितम्बर 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर 30 दिन बाद नवगठित किये जा रहें जिला के संबंध में दावा आपत्ति की सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया गया था लेकिन 30 दिन पूरा होने से पूर्व नोटिस जारी कर 4 अक्टूबर को सुनवाई कर अगले दिन मैहर नवनिर्मित जिला राज्य शासन बना दिया , जबकि पूर्व में उचेहरा और परसमनिया के 71 पटवारी हल्के मैहर जिला में शामिल किये लेकिन बाद में इन 71 पटवारी हल्कों को मैहर जिला में शामिल नहीं किया गया और मैहर को नया जिला बना दिया गया , याचिकाकर्ताओं याचिका के माध्यम से इस केस सारे रिकॉर्ड तलब कर उचेहरा परसमनिया के 71 पटवारी हल्कों को मैहर जिला में शामिल करने की मांग की है।