गैसाबाद थाना क्षेत्र के चर्चित गांजा मामले में फैसला
अवैध गांजा लिए एवं गांजा विक्रय करने वाले आरोपीगण को न्यायालय द्वारा किया गया दण्डित
CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS
दमोह, अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 30.10.2020 को थाना कोतवाली से राजेंद्र मुंशी एवं तीन अन्य पुलिसवालों के साथ मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कुम्हारी से नकदी तिराहा पर गैसाबाद की ओर गए जहा से एक चार पहिया गाड़ी में तीन व्यक्ति गोपारंजनपटनायक,सोमनाथ पटनायक एवं लीटू साहू निवासी उड़ीसा बैठे मिले गाड़ी गोपारंजन चला रहा था और दो अन्य व्यक्ति जिसमे से एक अपनी गोद में काले रंग के बेग में और एक पीछे प्लास्टिक की थैली में कुछ रखे थे तीनो व्यक्ति उड़ीसा के होने से संदेह हुआ जिससे उनके बेग व पैकेट की तलाशी ली जिसमे 3 किलो गांजा मिला और पूछताछ करने पर बताया कि 10 किलो गांजा श्यामलाल को बेचकर आये है | पूछताछ में कोई लायसेंस न होने पर अभियुक्तण केे विरूद्ध अपराध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना उपनिरीक्षक प्रशिता कुर्मी द्वारा आरोपी श्यामलाल से 1.5 किलो गांजा जप्त किया गया।
न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अंशुल मिश्रा एवं सतीश कपस्या द्वारा प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटैल के मार्गदर्शन में की गई
मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी गैसाबाद सन्दीप दीक्षित द्वारा की गई थी,गाँजा कार्यवाही के दौरान कोतवाली थाना पुलिस और ग्रामीणों मे विवाद भी हुआ था।
आरोपियों: श्यामलाल पटैल - ग्राम खैरी, सोमनाथ पटनायक, लीटू साहू - फरार, गोपरंजन पटनायक -फरार
तीनो निवासी सम्बलपुर उडीसा, आरोपी श्यामलाल एवं सोमनाथ को धारा 20(बी)(ii)(बी) NDPS एक्ट में 5-5 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 20000-20000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।