CURATED BY – GAURAV SINGHAL | CITYCHIEFNEWS

सहारनपुर, अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय कमल दीप ने जानलेवा हमले के दोषी मोहल्ला जेल चुंगी थाना जनकपुरी निवासी रवि आर्य सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और  दोषी पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बता दे कि तीन जुलाई 2011 को थाना जनकपुरी में कपिल धीमान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके मित्र आनंद का रवि आर्य से रुपये के लेनदेन का मामला चल रहा था। रवि आर्य ने तीन जुलाई 2011 को आनंद को देहरादून रोड पर पोस्टमार्टम हाऊस के पास रुपये देने का झांसा देकर बुलाया था। रवि अपने मित्र अभिषेक के साथ वहां पहुंचा तो रवि आर्य ने दोनों पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। दोनों को जिला अस्पताल में उपचार दिलाया गया। थाना जनकपुरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रवि आर्य को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी  लगाया है।