CURATED BY –DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 08 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।

उन्होंने थाना तेन्दूखेड़ा के अनावेदक चन्नू विश्वकर्मा पिता रामदयाल विश्वकर्मा निवासी वार्ड क्रमांक-11 तेन्दूखेड़ा, अनावेदक सुदीप ठाकुर पिता बकील ठाकुर निवासी वार्ड क्रमांक -08 तेन्दूखेड़ा, थाना नोहटा के अनावेदक तेजीसींग लोधी पिता कमलसींग लोधी निवासी ग्राम कनेपुर, थाना मड़ियादो के अनावेदक सचिन पिता स्व. बृजमोहन नौगरिया निवासी ग्राम मड़ियादो, थाना हटा के अनावेदक विपत ऊर्फ सुदामा प्रसाद राजपूत पिता लोकपाल सिंह राजपूत निवासी संजय वार्ड हटा, अनावेदक लड़ई ऊर्फ बसंत पिता बारेलाल काछी (पटेल) निवासी ग्राम बोरी छपरा, थाना कोतवाली दमोह के अनावेदक गीतेश अठ्या पिता गनेश अठ्या निवासी राजीव गांधी कालोनी दमोह तथा अनावेदक समीर शेख पठान पिता पप्पू शेख पठान निवासी बजरिया वार्ड नं.-01 गढ़ी मुहल्ला दमोह को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार सभी अनावेदकों निर्धारित दिवस में अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के न्यायालय में एवं संबंधित थानों के थाना प्रभारी के समक्ष 12 बजे से 01 बजे के मध्य अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।