CURATED BY – CHANDAN KUMAR CHAUBEY | CITYCHIEFNEWS

बिहार, बिहार काडर के चर्चित IAS अफसर संजीव हंस को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई रेप की एफआईआर रद्द कर दी है. उन्होंने अपने ऊपर लगे रेप के आरोप को निरस्त करने के लिए क्रिमिनल रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की थी.पटना के रूपसपुर थाने में एक पीड़िता ने आईएएस संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. उसके बाद आईएएस अफसर ने हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्हें तब तत्काल राहत मिल गई थी, याचिका पर सुनवाई चल रही थी. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसले की तारीख 6 अगस्त को मुकर्रर करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद आईएएस अफसर संजीव हंस को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने केस रद्द कर दिया, क्योंकि एफआईआर देर से दर्ज कराई गई थी.