CURATED BY – SUSHIL SONI | CITYCHIEFNEWS

अनूपपुर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अनूपपुर  एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस ) अनुभाग पुष्पराजगढ के मार्गदर्शन में रेत परिवहान कर्ता  के  विरूद्ध निरी. पी. सी कोल थाना प्रभारी थाना करनपठार के नेतृत्व में चौकी प्रभारी उप निरी. मंगला प्रसाद दुबे के दौरान कस्बा भ्रमण हमराह स्टाफ प्र.आर. 140 राजेश पाव प्रआर. 74 राम प्रसाद सिह, आर. 362 विनोद, आरक्षक क्र. 346 साहब सौर, चौकी सरई, आर. 287 विनोद कुमार थाना करनपठार दौरॉन कस्बा देहात भ्रमण दिनांक 16/02/2025 को हमराह स्टाफ के साथ देहात ग्राम पयारी भ्रमण के दौरान जरिये मोबाईल पर विश्वस्थ मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम पथखई जिला शहडोल तरफ से एक लाल पीले रंग की 912 डग्गी जिसका नम्बर MP 18 GA 4518 है । रेत अवैध रूप से चोरी का लोड करके परिवहन करते हुये सरई तरफ आ रहा है । मौके पर उपस्थित गवाह बाल करण ढोलिया पिता बेसाहू ढोलिया कृष्ण पाल ढोलिया पिता राम  प्रसाद ढोलिया दोनो निवासी ग्राम सरई को अवगत मुखबीर के सूचना से कराया जाकर मुखबीर की सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु हमराही स्टाफ आर. 346 साबह सौर एवं गवाहान उपरोक्त के रवाना होकर अहिरगंवा चौराहा सरई पहुंचा तो कुछ छड बाद मुखबीर के बाताये अनुसार हुलिया की डग्गी पथखई घाट तरफ से आते दिखाई दी जिसे मय हमराह स्टाफ एवं गवाहान तथा अहिरगंवा चौराहा पर रके स्टापर को लागकर एक्त डग्गी गो रोक कर ड्रावर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अना नाम अशोक कुमार बंशकार पिता जमुना  प्रसाद बंशकार उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बमुरा तथा बगल में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम हरि लाल कोल पिता पुसउआ कोल उम्र 30 वर्ष निवासी बमुरी का होना बताये तथा पथखई के पास बमुरा के नाले से चोरी का रेत डग्गी में लोड करके तरंग बेचने हेतु लेकर जाना बताया आरोपी चालक को धारा 94 बी. एन. एन. एस. का नोटिस दिया जाकर रेत लोड करने परिवहन करने की दस्तावेज टीपी चाहा जो नही होना बताया तथा पूछतांछ करने पर डग्गी बाबा उर्फ  सुरेन्द्र यादव निवासी पथखई का होना एवं अपनी स्वंय के इच्छा से बिना वाहन स्वामी को बताये रेत चोरी कर लोड करना बताया उक्त गवाहो के समक्ष मौके पर उक्त गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के 11.42 बजे जप्त किया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा चालक आरोपी के द्वारा मैके पर वाहन के कागजात एवं ड्रायविंग लाईसेन्स प्रस्तुत नही किया आरोपीगणो के कृत्य अपराध क्रमांक 48/25 धारा 303(2), 317(5), 3(5) बी. एन. एस. 4/21 खनिज अधि. 130/177(3), 3/181 मो. व्ही एक्ट का पाये जाने से पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । कार्यवाही में  उपरोक्त स्टाफ का अहम भूमिका रही।