CURATED BY – SUSHIL KUMAR SONI CITYCHIEFNEWS

बिजुरी, पुलिस द्वारा अपहृता नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर उसके माता पिता को किया सुपुर्द परिजन हुए प्रसन्न । अपहृतकर्ता आरोपी को भेजा जेल । 
घटना विवरणः- दिनांक 29/07/2025 को फरियादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर जुवानी रिपोर्ट लेख कराई कि मेरी नाबालिग लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया है जिसकी रिपोर्ट पर थाना बिजुरी में अपराध क्र. 230/25 धारा 137(2) बीएनएस का अपराध सदर कायम कर अनुसंधान मे लिया गया । विवेचना के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मोती उर्र रहमान जी के द्वारा अधिक से अधिक गुम इंसान बालक/बालिकाओ की दस्तयाबी करने हेतु आदेशित किया गया है जिसके अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मो. इसरार मन्सूरी एवं एस. डी.ओ.पी. कोतमा श्रीमती आरती शाक्य के मार्गदर्शन में बिजुरी पुलिस द्वारा  उपरोक्त नाबालिग बालिका को दिनांक 19/08/2025 को अमलाई से दस्तयाब कर  उसके माता पिता को सुपुर्दगी मे दिया गया दस्तयाब नाबालिग बालिका द्वारा बताया गया कि उसके पडोस का रहने वाला दुर्गेश कोल पिता स्व. दशरथ कोल उम्र 22 वर्ष निवासी गलैया टोला बिजुरी का नाबालिग बालिका को शादी करने की मोबाईल फोन से बात कर जम्मू बुलाया था और उसे लेकर लगभग एक माह तक रहा अपरहृता के कथन एवं सरंक्षण अपहता की मां के कथन पर पाया गया कि दुर्गेश कोल संरक्षक मां की बिना मर्जी के नाबालिग बालिका को शादी करने की बात कहकर बुला रखा था जो मामले में धारा 87 बीएनएस का ईजाफा कर आरोपी को गिरिफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरी विकास सिंह, सउनि बजेश पाण्डेय, आर. सत्यभान सिंह म.आर. संगम तोमर, चालक आर. करमजीत सिंह एवं साइबर सेल से प्र आर राजेंद्र की उल्लेखनीय भूमिका रही।