अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने दिए आदेश
अनूपपुर में किरायेदारों और यात्रियों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य
CURATED BY – SUSHIL SONI | CITYCHIEFNEWS
अनूपपुर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्षल पंचोली ने आदेश जारी कर कहा है कि जिला अनूपपुर अन्तर्गत होटल, लॉज एवं किराया के मकान अत्यधिक सख्या में संचालित है, जिनमें बाहरी व्यक्ति आकर ठहरते हैं एवं किराये के मकान में निवास करते हैं। जिला अन्तर्गत संचालित होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा में आने वाले एवं निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की विधिवत् जानकारी सम्बन्धित थानों में देना आवश्यक है, जिसका पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती है तथा सूचना सम्बन्धित थाना में नहीं देने के कारण अपराधियों के फरार होने की संभावना होती है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला अनूपपुर अन्तर्गत संचालित समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा के मकान मालिक/संचालक को उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने व निवास करने वाले व्यक्तियों की विधिवत् जानकारी संबंधित निकटतम थाने में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कलेक्टर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि थाना क्षेत्रान्तर्गत उक्त सम्बन्ध में होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा एवं किराये के मकान में रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी संधारित करना सुनिश्चित करें।
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