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शाजापुर, गांजा तस्कर अयूब पिता गफ्फार खां पठान निवासी ग्राम गोविंदा थाना मोहन बडोदिया को मो.बड़ोदिया पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर
दिनांक 21.08.2019 को 4 किलोग्राम गांजा के साथ गोविंदा जोड पर पकडा था। उक्त प्रकरण में आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) द्वारा धारा- 08/20, एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुये 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
मप्र शासन की और से प्रकरण के संचालनकर्ता लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि अभियोजन घटना अनुसार दिनांक 21 अगस्त 08.2019 को थाना पुलिस मोहन बडोदिया को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफारी शूट पहने हुये अपने हाथ में प्लास्टीक के थेले में मादक पदार्थ गांजा रखे हुये है, जो गोविंदा जोड पर किसी व्यक्ति को यह गांजा बेचने की फिराक में खडा हुआ है। इस पर पुलिस पंच साक्षियों के साथ थाना मोहन बडोदिया के क्षेत्र में गोविंदा जोड पहुंचे, जहां आरोपी अयूब दिखाई दिया, जो पुलिस वाहन को आता देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकडा था। पुलिस को आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास के प्लास्टीक के थेले मे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 04 किलो वजन का मिला था। पुलिस ने गांजा को जप्त कर आरोपी अय्यूब खॉ को मौके पर गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।